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आगरा में शॉपिंग मॉल और गेस्ट हाउस के लिए रहेंगी ये शर्तें

उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक कोरोना प्रभावित जिले आगरा में अब होटल और शॉपिंग मॉल भी खुलेंगे. इसे लेकर जिला प्रशास की ओर से गाइलाइंस जारी की गई हैं. जिला प्रशासन ने कुछ शर्ते मॉल संचालकों और गेस्ट हाउस मालिकों के लए जारी की हैं.

उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक कोरोना प्रभावित जिले आगरा में अब होटल और शॉपिंग मॉल भी खुलेंगे. इसे लेकर जिला प्रशास की ओर से गाइलाइंस जारी की गई हैं. जिला प्रशासन ने कुछ शर्ते मॉल संचालकों और गेस्ट हाउस मालिकों के लए जारी की हैं. इनका पालन करते हुए ही मॉल और गेस्ट हाउस खोलने की अनुमति होगी.

इन शर्तों का करना होगा पालन 
आगरा में होटल और गेस्ट हाउस खोलने की परमिशन करीब ढाई महीने बाद मिली तो है, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें लगाई गई हैं. होटल और गेस्ट हाउस में खाने-पीने की चीजें सिर्फ रूम सर्विस के लिए ही मान्य होंगी. कॉमन एरिया में जाकर खाने-पीने की इजाजत नहीं होगी. इसी तरह शॉपिंग मॉल के अंदर भी सिनेमा घर और मल्टीप्लैक्स पर भी पाबंदी लगाते हुए इन्हें खोले की इजाजत नहीं दी गई. यहां आइसक्रीम की बिक्री को मंजूरी दी गई है. आगरा के कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में नियम जस के तस लागू रहेंगे. यहां कोई छूट नहीं दी जाएगी. 

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Written by sujata kushwaha

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