
कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में फिर से लॉकडाउन की घोषणा की है। 10 जुलाई की रात 10 बजे से लेकर 13 जुलाई की सुबह पांच बजे तक राज्य में लॉकडाउन लागू होगा । इस दौरान सिर्फ आवश्यक सामान की दुकानें और अस्पताल ही खुल सकेंगे ।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा और संचारी रोगों (इंसेफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू और कालाजार आदि ) के संक्रमण को रोकने के लिए यह निर्णय लेना जरुरी है। आदेश के मुताबिक, इस दौरान प्रदेश में समस्त कार्यालय, शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी, और व्यवसायिक प्रतिष्ठान आदि बंद रहेंगे। वहीं आवश्यक सेवाओं में कार्यरत व्यक्तिओं, कोरोना वॉरियर, स्वच्छताकर्मी व डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े लोगों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा । रेलवे का आवागमन भी पूर्व की तरह ही सुचारु रूप से जारी रहेगा। वहीं रेल से आने-जाने वाले व्यक्तियों के लिए बस की व्यवस्था राज्य सरकार की तरफ से की जाएगी ।
अंतरराष्ट्रीय और घरेलू विमान सेवा पर रोक में छूट मिली है। वहीं हवाई अड्डा से आने-जाने वालों पर भी प्रतिबंध लागू नहीं रहेगा । मालवाहक वाहनों के आवागमन पर भी कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा साथ ही ढाबे और पेट्रोल पंप भी खुले रहेंगे।
ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक कारखाने खुलेंगे
आदेश के अनुसार 10, 11 और 12 जुलाई को सफाई और स्वच्छता के लिए वृहद अभियान चलेंगे । इसमें शामिल सभी अधिकारी और कर्मचारी कार्य से मुक्त होंगे । साथ ही साथ इस काम से जुड़े सभी कार्यालय भी खुले रहेंगे। संचारी रोग के सर्विलांस का काम भी इस दौरान चलता रहेगा । ग्रामीण क्षेत्र में स्थित औद्योगिक कारखाने भी खुलेगे। शहरी क्षेत्र में निरंतर चालू रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे। जहां पर इस दौरान काम काज जारी रहेगा, वहां सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।